क्या गिरफ्तार होंगे लालू यादव ? या चुनावी रणनीति के बीच कोर्ट से राहत की गुहार लगाएंगे। जी हाँ हाल ही में साल 1995 और 1997 के फार्म 16 के अंदर हथियारों की सप्लाई के आरोप में लालू यादव के खिलाफ मध्य प्रदेश के ग्वालियर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। जिसके बाद वारंट मामले को लेकर बिहार “”स्टेट बार काउंसिल” के सदस्यों और वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने अपनी राय देते हुए कहा है कि इस चुनावी माहौल में करीबन 30 साल पुराने मामले में किसी भी अभियुक्त के बयान पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ वारंट जारी करना ये दर्शाता है कि आज राजनीतिक द्वेष एवं विधि व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पर दवाब बनाकर किसी भी चीजों को अंजाम दिया जा सकता है। इसके अलावा अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने इस वारंट को लेकर कहा है कि वारंट जारी करना यांत्रिक प्रतीत होता है। हालांकि, लालू यादव अपनी जमानत याचिका या फिर हाई कोर्ट के समक्ष क्वाशिंग याचिका दायर कर राहत की गुहार भी लगा सकते हैं।
इसको लेकर अधिवक्ता आरके शुक्ला ने अपनी राय देते हुए कहा कि राजनीतिक व्यक्ति एवं आम इंसान के बीच कानून कोई अंतर नहीं करता है।अधिवक्ता का कहना है कि “जब ये मामला किसी और राज्य का है, तो लालू यादव पटना हाई कोर्ट के सामने ट्रांजिटरी जमानत याचिका देकर मध्यप्रदेश अदालत के समक्ष जमानत याचिका की गुहार लगा सकते हैं।