श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में आज यानी 22 अप्रैल को न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। हिन्दू पक्ष की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन इस मामले के पक्ष को रख रहे है तो वहीँ दूसरी और पूर्व मस्जिद पक्ष से वरिष्ठ वकील तसनीम अहमदी अपना पक्ष रख चुके हैं। हिन्दू पक्ष की तरफ से डेढ़ दर्जन की याचिका दाखिल की गई है जिसपर फ़िलहाल अभी बहस जारी हैं। हालाँकि, हिन्दू पक्ष की दलीले खत्म होने में अभी 3 से 4 दिनों का वक़्त और लग सकता हैं।
क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद ?
यह पूरा विवाद जमीन को लेकर हैं जिसमे हिन्दू पक्ष का दावा है कि मथुरा के कटरा केशव देव इलाके में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और यहाँ पर उनका एक मंदिर भी था लेकिन औरंगजेब के शासन के दौरान यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी जिसे ईदगाह के नाम से जाना जाता हैं। बता दें कि ये पूरी जमीन 13.37 एकड़ की हैं जिसपर विवाद चल रहा हैं। हालाँकि, इस पक्ष पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोई भी मंदिर तोड़कर यहाँ ईदगाह नहीं बनाई गई है। आपको साथ ही साथ बता दें कि साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत जमीन को दो हिस्सों में बांटा गया था जिसमे एक हिस्से पर मंदिर और दूसरे हिस्से में मस्जिद को बनाया गया। हालाँकि, अब हिन्दू पक्ष का कहना है कि वह समझौता अवैध था।